4.48 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की संभावनामंडियों में बारदाना, पीने वाले पानी, पंखों, पखानों आदि का पूरा बन्दोबस्तकिसानों को निर्धारित नमी वाला धान की फ़सल ही मंडियों में लाने की अपील, तय समय में ही हो कम्बाइनों से कटाई
होशियारपुर, : पंजाब सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से शुरू की जा रही धान की खरीद के मद्देनजऱ जि़ले की कुल 72 मंडियों में खरीद के सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में पीने वाले पानी, छाया और अन्य सुविधाओं का अपेक्षित इंतज़ाम किया गया है। मंडियों में प्रबंधों के जायज़े के लिए विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने खरीद एजेंसियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रबंधों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जिससे धान की खरीद को सही ढंग और बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। उन्होंने खरीद एजेंसियों पनग्रेन, मार्कफैड, वेयर हाऊस, पनसप और एफ.सी.आई. के अधिकारियों को अलॉट हुई मंडियों में समय पर खरीद और लिफ्टिंग सुनिश्चित बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि मंडियों में किसानों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े।इस सीज़न के दौरान 4.48 लाख मीट्रिक टन खरीद की संभावना है और 1960 रुपए प्रति क्विंटल एम.एस.पी. निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि होशियारपुर जि़ले में 50 के करीब शैलर हैं, जिनकी मंडियों के साथ लिंकिंग की जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजऱ इस बार भी फ़सल की खरीद कूपन व्यवस्था के द्वारा की जाएगी और किसानों को यह कूपन आढ़तियों के द्वारा मंडी बोर्ड द्वारा मुहैया करवाए जाएंगे, जिससे कोविड-19 सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना को सुनिश्चित बनाया जा सके। जि़ला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कंट्रोलर रेनू बाला वर्मा ने मीटिंग के दौरान अवगत करवाया कि जि़ले की मंडियों के लिए अपेक्षित बारदाना उपलब्ध है और धान की ढुलाई और लेबर आदि के टैंडरों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस मौके पर जि़ला मंडी अफ़सर रजिन्दर कुमार, वेयर हाऊस कॉर्पोरेशन के डी.एम. निर्मलजीत सिंह, मार्कफैड के डी.एम. इन्दरजीत सिंह, पनसप के डी.एम. गुरविन्दर सिंह, एफ.सी.आई. के डी.एम कुलविन्दर सिंह आदि उपस्थित थे।
किसानों को निर्धारित नमी वाला धान की फ़सल ही लाने की अपील
डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने किसानों से अपील की कि निर्धारित नमी वाला धान की फ़सल ही मंडियों में लाने को प्राथमिकता देने और ओंस के कारण गीले हुए धान की कटाई से गुरेज़ करते हुए तय समय में ही कटाई को सुनिश्चित बनाएं। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कम्बाइनों से कटाई पर पाबंदी: जि़ला मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार जि़ले में धान की कटाई के सीज़न के दौरान पराली और फसलों के अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह कम्बाइनों से धान की फ़सल काटने पर शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक भी पाबंदी लगाई गई है। बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम वाली कम्बाइनों से धान की फ़सल काटने पर भी पाबंदी है और यह सभी आदेश 22 नवंबर तक लागू रहेंगे।