शिरोमणि कमेटी चुनाव के लिए मतदाता बनने के लिए फार्म के साथ पहचान पत्र दस्तावेज अनिवार्य : कोमल मित्तल
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव पंजाब की हिदायतों के अनुसार सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव नियम, 1959 के नियम 6 से 12 के अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए वोटर सूची तैयारी संबंधी प्रोग्राम 21 अक्टूबर 2023 से शुरु हो गया है। जिसके अंतर्गत 15 नवंबर 2023 तक दावे व एतराज प्राप्त किए जाएंगे। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव, पंजाब की हिदायतों के अनुसार वोट बनाने संबंधी फार्म 3(1) (स्व घोषण सहित) के साथ 12 किस्म के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए व एक सैल्फ अटेस्टिड ताजा रंगदार फोटो लगाना अनिवार्य है। कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव की ओर से मंजूर अधिकृत पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो वाला वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकार, पी.एस.यू, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की ओर से फोटो वाला पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट आफिस की ओर से फोटो वाली पासबुक, पैन कार्ड, एन.पी.आर के अंतर्गत आर.जी.आई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम विभाग की ओर से जारी किया गया हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ सरकारी पेंशन डाक्यूमेंट, सांसद, विधायक, एमएलसी की ओर से जारी किया गया आफिशियल पहचान पत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि आवेदक की आयु 21.10.2023 को 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने जिले में इस संबंधी लगाए रिवाइजिंग अथारिटी अधिकारियों(एस.डी.एम्ज) को इस संबंधी कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव की इन हिदायतों का पालन यकीनी बनाने के लिए कहा है। उन्होंने मतदाता बनने के चाहवान लोगों को भी 15 नवंबर तक अपने फार्म उक्त पहचान पत्रों के साथ जमा करवाने की अपील की है।