होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी, एस.ए.एस नगर के दिशा-निर्देशों के अनुसार 13 सितंबर, 2025 को जिले में वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी रजिंदर अग्रवाल ने बताया कि इस लोक अदालत में धारा 138 के तहत एन.आई एक्ट के मामले, (लंबित और प्री-लिटिगेशन बैंक रिकवरी मामले और श्रम विवाद के मामले), एम.ए.सी.टी मामले, बिजली और पानी के बिल (गैर-समझौता योग्य को छोडक़र), वैवाहिक विवाद, ट्रैफिक चालान, राजस्व मामले और अन्य सिविल, कम गंभीर आपराधिक मामले, समझौता योग्य मामले और घरेलू विवाद आदि के मामले रखे जाएंगे। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायिक अधिकारियों द्वारा अदालतों में प्री-लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, ताकि जिन लोगों के मामले अदालतों में चल रहे हैं, उन्हें लोक अदालत का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में 2017-2018 से लंबित अपीलें, जिनमें पक्षकारों के विवाद 2009-2010 से विभिन्न अदालतों में लंबित थे, उन अपील मामलों में भी पक्षकारों के विवादों का निपटारा आपसी सहमति से करवाया गया। जिससे दोनों पक्षों ने स्वयं को विजेता माना और खुशी-खुशी विवाद का निपटारा किया। इसी तरह, होशियारपुर जिले की अन्य अदालतें भी प्री-लोक अदालतें आयोजित करके विवादों को समझौते के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सभी पक्षकार, जिनके सिविल मुकदमे या आपराधिक समझौता योग्य मामले अदालतों में लंबित हैं, वे अपने-अपने मामलों की अर्जी संबंधित अदालत में देकर प्री-लोक अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवा सकते हैं और अपने विवाद का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से कर सकते हैं। सी.जे.एम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, नीरज गोयल ने लोगों से अपील की कि लोक अदालतों में मामले दर्ज करके अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि इससे समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत में लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं और लोक अदालत में हुए निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, जिससे दोनों पक्षों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ता है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की घरेलू समस्या, जिसका मामला अदालत में न चल रहा हो, को हल करवाने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से उनके कार्यालय, कमरा नंबर 58, न्यू जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के मध्यस्थता और सुलह केंद्र, होशियारपुर में अर्जी दे सकता है, जिसके संबंध में दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति से विवाद का निपटारा किया जाएगा।