फगवाड़ा,(शिव कौडा): वरिष्ठ पुलिस कप्तान कपूरथला के दिशा निर्देशानुसार गत दिवस दिनांक 11-11-2024 को फिरोजपुर के मैरिज पैलेस में हुई फायरिंग में घायल हुई, विवाहिता लड़की के संबंध में गुरप्रीत सिंह पुलिस कप्तान सब डिवीजन फगवाड़ा और पुलिस कप्तान सब डिवीजन फगवाड़ा द्वारा भारत भूषण डिप्टी मैरिज पैलेस सब डिवीजन मालिकों के साथ बैठक में निर्देश दिया गया कि गायकों/कलाकारों या डीजे द्वारा हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने नहीं बजाए जाने चाहिए। जिनका मैरिज पैलेस में डीजे से स्वागत किया गया।  और हथियारों या हिंसा का महिमामंडन और प्रोत्साहन करने वाले गाने बजाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैरिज पैलेस में शादी समारोह या अन्य किसी भी प्रकार के समारोह के दौरान किसी भी सामान्य व्यक्ति को हथियार के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अगर इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए तो हिंसक घटनाओं को घटित होने से रोका जा सके। यदि ऐसा कोई मामला ध्यान में आता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में माननीय जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला ने अपने कार्यालय संदर्भ संख्या 2474-2498/एमए भी भेजा है। आदेश दिनांक 11-11-2024 पारित किया गया कि:-(1) हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। (4) किसी भी समुदाय के विरुद्ध अभद्र भाषा बोलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवसर पर एसपी फगवाड़ा गुरप्रीत सिंह ने मैरिज पैलेसों के मालिकों को निर्देश दिए कि वे जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला और एसएसपी कपूरथला द्वारा लागू किए गए इन नियमों को सख्ती से लागू करें, ताकि फिरोजपुर जैसी कोई अन्य घटना जिला कपूरथला के सभी निर्वाचन क्षेत्रों और विशेष रूप से फगवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में न हो। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है।