माननीय न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होशियारपुर द्वारा सुनाई गई सज़ा
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत बिना लाईसेंस के दवाईयां बेचने वाले होशियारपुर के एक दवा विक्रेता को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होशियारपुर द्वारा 3 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जानकारी साझा करते हुए जोनल लाईसेंसिंग अथॉरिटी बलराम लूथरा ने बताया कि आरोपी होशियारपुर में बिना मेडिसिन लाईसेंस के दवाएं बेचते हुए पाया गया था। वह दवा के बिल नहीं दिखा सका था। जिसके चलते वर्ष 2015 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत विभागीय कार्रवाई करते हुए, उनकी दवाईयां जब्त कर ली गईं थीं। बलराम लूथरा ने कहा कि यदि कोई दवा विक्रेता बिना लाईसेंस के दवा बेचता हुआ पाया गया या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया गया या अवैध रूप से दवाओं का कारोबार करते हुए या नशे से संबंधित दवाएं बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दवा विक्रेताओं को अपनी दवाओं की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड रखने और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जायेगी।