राज्य में दाखिल होने वालों के लिए मुकम्मल कोविड टीकाकरण या 72 घंटे पहले की आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

50 प्रतिशत उच्चतम क्षमता के साथ जिले में इंडोर 150 व आउटडोर 300 तक व्यक्तियों का किया जा सकता है एकत्रीकरण
होशियारपुर, :
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर पंजाब सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिले में 30 सितंबर तक कुछ पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि राज्य में दाखिले होने वाले सभी लोगों के लिए मुकम्मल कोविड टीकाकरण या 72 घंटे पहले की आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। मुकम्मल टीकाकरण और आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोर्ट का नियम उन प्रत्येक पर लागू होगा जो हवाई मार्ग द्वारा प्रदेश में दाखिल होगा। इन दोनों में से कोई भी न होने की सूरत में उस व्यक्ति का आर.ए.टी टैस्ट अनिवार्य होगा, बशर्ते कि वह हाल ही में कोविड से ठीक हुआ हो। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में एकत्रीकरण की 50 प्रतिशत की उच्चत क्षमता के साथ इंडोर 150 व आउटडोर 300 से ज्यादा व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं किया जा सकता। ऐसे समारोहों में कलाकार, संगीतकारो को कोविड प्रोटोकाल के साथ आज्ञा दी जाएगी। जो संस्थाएं व मैनेजमेंट फेस्टीवल एकत्रीकरण करना चाहते हैं, वे यह यकीनी बनाएंगे कि पूरे स्टाफ को ( दोनों वैक्सीन) कोविड विरोधी वैक्सीन लगी हो या चार सप्ताह पहले एक वैक्सीन जरुर लगाई हो। इसके साथ ही किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्रीकरण 300 से ज्यादा किसी भी एक स्थान पर हो, तो वहां कोविड संबंधी जरुरी हिदायतों व सामाजिक दूरी के नियमों का अनिवार्य तौर पर पालन करना यकीनी बनाया जाए। राजनीतिक दलों की ओर से रैलियों व बैठकों के लिए किए जाने वाले एकत्रीकरण के दौरान हिदायतों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य बनाया जाए।
जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने कहा कि बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्वीमिंग पुल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्टस कांप्लेक्स, जिम, माल्स, म्यूजियम, चिडिय़ाघर आदि को अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की आज्ञा दी जाएगी, बशर्ते कि उपस्थित स्टाफ का मुकम्मल टीकाकरण हो या वह हाल ही में कोविड से ठीक हुआ हो। तैराकी, खेल व जिम जाने वाले सभी लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए और उन्हें कम से कम कोविड-19 टीकाकरण की एक डोज लगी हो। यहां कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन अनिवार्य है। अपनीत रियात ने बताया कि स्कूल पहले की तरह खुले रहेंगे परंतु स्कूल प्रबंधन टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की आज्ञा तभी देंगे, यदि उन्हें पूरी वैक्सीन लगी हो या कम से कम एक वैक्सीन चार सप्ताह पहले से लगी हो। गंभीर बीमारी से पीडि़त को पूरी वैक्सीन लगी होने के बाद ही स्कूल आने की आज्ञा दी जाए। इसके अलावा जिन स्कूलों में स्टाफ को एक वैक्सीन लगी हो, वहां कोविड बीमारी से बचाव के लिए लगातार टैस्टिंग की जाए। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि टैस्टिंग प्रोएक्टिव व खुद आगे आकर करवाई जाए ताकि कोविड-10 के फैलाव को रोका जा सके। विद्यार्थियों को आनलाइन लर्निंग की आप्शन की जरुरी तौर पर उपलब्धता करवाई जाए। कालेज, कोचिंग सैंटरों व अन्य उच्च शिक्षा संस्थान भी पहले की तरह खुले रहेंगे बशर्ते टीचिंग, नान टीचिंग व विद्यार्थी, इन संस्थाओं में आने से पहले पूरी तरह वैक्सीनेटिड हों या कोविड विरोधी वैक्सीन की एक डोर चार सप्ताह पहले लगाई हो। गंभीर बीमारियों से पीडि़त को पूरी वैक्सीन लगी हो, तभी आने की आज्ञा दी जाए। विद्यार्थियों के लिए आनलाइन शिक्षा की आप्शन जरुरी तौर पर होने चाहिए। कालेज का टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ, कोचिंग सैंटर, उच्च शिक्षा संस्थान व स्कूल पहले के आधार पर स्पेशल कैंपों में वैक्सीन लगवाएं व एक माह में कम से कम एक वैक्सीन जरुर लगाई जाए। दूसरी वैक्सीन लगाने वाली भी पहले के आधार पर अपनी वैक्सीन लगवाएं। स्कूल आ रहे बच्चों क े मां-बाप को भी वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित किया जाए। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी की गई हिदायतों का पालन करते हुए हास्टल खुल सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस अथारिटी, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी किए गए स्वास्थ्य निर्देशों जिनमें दो गज की सामाजिक दूरी,मास्क पहनना आदि का सख्ती से पालन करवाने के लिए पाबंद होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर सख्ती अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।