रविवार को जिले में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रैस्टोरैंटस, मॉल आदि रहेंगे बंद, नाइट कफ्र्यू को छोडक़र होम डिलिवरी रहेगी जारी
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्ती से लागू रहेगा नाइट कफ्र्यू, अनिवार्य गतिविधिां जैसे कि उद्योग, हवाई, रेल, बस आदि के सफर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट पर रोक नहीं
सभी स्कूल व कॉलेज 31 मार्च तक रहेंगे बंद, पूरा टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ काम वाले दिनों में रहेगा उपस्थित
सभी मैडीकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे
27 मार्च से हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोरोना के कारण जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धाँजलि के तौर पर मौन धारण करने के साथ-साथ कोई वाहन नहीं चलेगा
सरकारी दफ्तरों में न टाले जा सकने वाले कारणों की सूरत में ही पब्लिक डीलिंग की जाये, दफ्तरों में शिकायत निवारण वर्चुअल/ऑनलाइन विधि से हो
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा फैल रहे वायरस की कड़ी को प्रभावी ढंग से तोडऩे के लिए नयी पाबंदियाँ लगाते हुए रविवार को सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रैस्टोरैंटस, मॉल आदि बंद रखने के आदेश जारी किये गए हैं। जबकि नाइट कफ्र्यू के समय को छोडक़र बाकी समय के दौरान होम डिलिवरी जारी रहेगी। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त जिलाधीश अमित कुमार पंचाल द्वारा इस सम्बन्धी जारी आदेशों अनुसार 27 मार्च से कोरोना के कारण अब तक जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि के तौर पर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मौन रखा जायेगा और इस दौरान कोई भी वाहन नहीं चलेगा। आदेशों अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चल रहे नाइट कफ्र्यू के दौरान किसी भी तरह की गैर-जरूरी सक्रियता पर पूरी तरह रोक रहेगी। जबकि सभी जरूरी गतिविधिां जिनमें उद्योग और हवाई, रेल, बसों आदि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने वाले मुसाफिरों की यातायात को छूट रहेगी। इसी तरह सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक जलसा या इससे सम्बन्धित प्रोग्रामों की इजाजत नहीं होगी। विवाह समारोहों के अलावा संस्कार/अंतिम यात्रा के समय व्यक्तियों की संख्या 20 तक सीमित की गई है। सरकारी दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग को कम करने के मकसद से शिकायत निवारण के लिए सरकारी दफ्तरों को वर्चुअल/ऑनलाइन विधि को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक डीलिंग न टाले जा सकने वाले कारणों की सूरत में ही मंजूर होगी। राजस्व विभाग को हुक्म दिए गए हैं कि जमीन जायदाद की खरीदो-फरोख्त के लिए सम्बन्धित पक्ष को सीमित संख्या में ही बुलाया जाये। आदेशों के अनुसार जिले के सभी स्कूल, कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे परन्तु टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ सभी काम-काज वाले दिनों में उपस्थित रहेगा। सभी मैडीकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे। जबकि सिनेमा घरों, रंग मंचों, मल्टीप्लैक्सों आदि में 50 प्रतिशत की क्षमता सीमित की गई है और मॉल में एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं होगी। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों अनुसार 2 हफ्तों बाद स्थिति की समीक्षा की जायेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली परामर्शीकाओं को सार्वजनिक हितों के मद्देनजर बिना किसी लापरवाही के अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाये। जिससे फैल रहे वायरस को सभ्यक ढंग से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि मास्क पहनने, एक दूसरे से 6 फुट की दूरी, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और बसों गाड़ीयों में कोरोना से बचाव के लिए हिदायतों को पूर्ण तौर पर लागू करते हुए मास्क जरूरी पहना जाये। बिन मास्क के घूमने वालों का होगा कोरोना टैस्ट: आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, सडक़ों,
गलियों आदि में बिना मास्क के घूमने वालों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा पास के अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाकर उनका आर.टी.पी.सी.आर टैस्ट करवाया जायेगा। लोग निर्धारित संख्या का उल्लंघन न करें: लोगों से अपील करते हुए जिला प्रशासन ने अगले 2 हफ्तों के लिए सामाजिक गतिविधियां अपने-अपने घरों में ही करने पर जोर देते हुए कहा कि इस दौरान संख्या 10 व्यक्तियों तक सीमित रखी जाये। इसी तरह सभी राजनैतिक पार्टियों और उनके नेताओं से अपील की गई है कि वह अपने जलसों की क्षमता 50 प्रतिशत तक सीमित करें जिनकी संख्या अंदरूनी प्रोग्रामों में 100 और खुले स्थानों में 200 से अधिक न हो। आदेशों अनुसार इन निर्देशों या पाबंदियों के किसी भी तरह के उल्लंघन की सूरत में आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 की धारा 51 से 60 के अलावा आई.पी.सी. की धारा 188 की के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।