होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त अमित कुमार पांचाल ने होशियारपुर में कोविड़-19 के संबंध में वर्तमान स्थिति और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के मद्देनजर धारा 144 सीआरपीसी के अधिकारों का प्रयोग कतरते हुए तहसील गढ़शंकर के पीएचसी पोसी के अंतर्गत आते गांव धामई को माइक्रो कंट्रीमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल माइक्रो इमरजेंसी जोन में ही मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी कामों की अनुमति होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें माइक्रो कंसेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा। इसके अलावा, सभी सकारात्मक मामलों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र की अवधि कम से कम 10 दिन होगी। जहां पिछले एक सप्ताह में एक से अधिक मामले नहीं थे, सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र खोला जाएगा या इसे सप्ताह में एक बार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।