नगर निगम एवं नगर पंचायत के लिए वोट वाले क्षेत्र में “ड्राई डे” ​​घोषित
फगवाड़ा,(शिव कौड़ा)
: जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम फगवाड़ा और नगर पंचायतों (बेगोवाल, भुलत्थ, ढिलवां और नडाला) जहां भी चुनाव हो रहे हैं, में 21 दिसंबर को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। उन्होंने शराब के ठेके खोलने और व्यक्तियों द्वारा शराब के स्टोरेज पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश होटल, रैसटोरैंटां, क्लबों और शराब अहातों जहां शराब की बिक्री और खपत की कानूनी रूप से अनुमति है पर भी पूरी तरह से लागू होगा सीनियर पुलिस कप्तान कपूरथला और सहायक कमिश्नर (आबकारी) कपूरथला रेंज द्वारा इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।