जिला मजिस्ट्रेट ने 20 नवंबर शाम 6 बजे तक ड्राई डे किया घोषित
23 नवंबर को वोटों की गिनती वाले पूरे दिन भी रहेगी शराबबंदी
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चब्बेवाल विधान सभा उप चुनाव के मद्देनजर विधान सभा क्षेत्र 044 चब्बेवाल व चब्बेवाल विधान सभा के 3 किलोमीटर घेरे के अंदर में 20 नवंबर शाम 6 बजे तक व 23 नवंबर को वोटों की गिनती वाले दिन ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब स्टोर करने व बेचने पर पूर्ण तौर पर रोक लगाई है। यह आदेश होटलों, रेस्टोरेंटों, क्लबों व शराब के अहातों पर जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है पर भी पूर्ण तौर पर लागू होगें। जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए 18 नवंबर शाम 6 बजे से 20 नवंबर शाम 6 बजे तक व 23 नवंबर को वोटों की गिनती के पूरे दिन शराब आदि बेचने, स्टोर करने व सार्वजनिक स्थानों भाव होटलों, रेस्टोरेंटों, क्लबों व बार में शराब बेचने, परोसने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।