हुक्का बार चलाने पर पाबंदी, छोटे उद्योगों में काम करने वालों के नाम/पते का विवरण रखने का आदेश, पारंपरिक पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध रहेगा

18-अम्यूनिशन डिपो, ऊंची बसी, दसूहा के 1000 गज क्षेत्र में आग लगाने पर मनाही

दसूहा/होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, जिले में अवैध हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि ऐसे हुक्का बार में तंबाकू, सिगरेट और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का प्रयोग होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है और समाज पर भी बुरा प्रभाव डालता है। जिले में पोल्ट्री फार्म, राइस शेलर, भट्ठे और अन्य छोटे उद्योगों के मालिकों को अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम, पूरा पता और तीन फोटो (दाएं, बाएं और सामने से) अपने रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मालिक को अपने रजिस्टर में कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट रखने और इसका रिकॉर्ड संबंधित थाना या पुलिस चौकी में दर्ज करवाने का निर्देश भी दिया गया है। मकान/दुकान मालिकों और किरायेदारों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने किराएदारों का नाम और पता अपने इलाके के थाने या पुलिस चौकी में तुरंत दर्ज करवाएं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ‘डीलिस्ट’ क्षेत्र में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर भी प्रतिबंध लगाया है। आदेशों के अनुसार, यदि इन पेड़ों को विशेष परिस्थितियों में काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की अनुमति के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए वन विभाग वही प्रक्रिया अपनाएगा जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम-1900 की धारा-4 और 5 के तहत अनुमति देने के लिए अपनाई जाती है। डीलिस्ट क्षेत्र के अलावा, यदि जिले में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो इसके लिए जिला उपायुक्त कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसी तरह, जिला मजिस्ट्रेट ने 18-अम्यूनिशन डिपो, ऊंची बसी, तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर की बाहरी दीवार से 1000 गज (914 मीटर) के क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण रोक लगा दी है। उपरोक्त सभी आदेश 8 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।