हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर पंजाब सरकार ने की आज से सख्ती
पहली बार 2 हजार का चालान, फिर भी न माने तो 3 हजार जुर्माना
होशियारपुर,(राकेश राणा): यातायात नियमों को ले कर पंजाब की मान सरकार दिन बा दिन सख्त होती जा रही है। सिी के तहत सरकार वहनों पर लगाी जाने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) पर भी आज से सख्ती कर दी है। गौर हो कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने की डेडलाइन शुक्रवार को खत्म हो गई थी, और आज भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की चेकिंग को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना तथा दोबारा फिर से पकड़े गए तो जुर्माना बढक़र 3 हजार रुपए हो जाएगा।
यदि फिर भी न माने तो वाहन का नंबर ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर 30 जून तक वाहन चालकों को राहत दी थी। अब सरकार ने राहत अवधि को आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। अब परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस को सीधे-सीधे आदेश हैं कि यदि कोई वाहन बिना ॥स्क्रक्क पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाए।
(HSRP) नंबर प्लेट के लिए कर सकते हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर संपर्क
(HSRP) नंबर प्लेट के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग की http://www.punjabtransport.org पर अप्लाई की जा सकती है। वाहन मालिक जिस कंपनी की गाड़ी है, उसकी एजेंसी में जाकर भी नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम अप्रैल 2019 से पहले बिके वाहनों को http://www.punjabhsrp.in पर अप्लाई करना होगा। वेबसाइट पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए सेंटर चुनने की भी सुविधा है। घर पर भी नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है। इसके लिए कुछ अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है।
यदि नंबर प्लेट अप्लाई की है तो दिखा सकते हैं स्लिप भी
यदि आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर (HSRP) प्लेट नहीं है और आपने अप्लाई कर रखी है तो घबराने की जरूरत नहीं। यदि कोई यातायात पुलिस कर्मी आपको रोकता है तो आप नंबर प्लेट अप्लाई करने वाली स्लिप भी दिखा सकते हैं। उससे भी चालान से बचा जा सकता है।