गौ हत्या पर सख्त उम्रकैद एवं फांसी का कानून बनाये पंजाब सरकारःअशवनी गैंद
होशियारपुर,(तरसेम दीवाना): हरियाणा सरकार की तर्ज पर पंजाब सरकर भी प्रदेश में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन का कानून लागू करे उक्त बात नई सोच वैल्फेयर सोसायटी के संस्थापक अध्यक्ष अशवनी गैंद द्वारा हरियाणा रोड श्री रघुनाथ मन्दिर में क्रमवार सप्ताहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में बिल 2015 गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन पास करके देश के राष्ट्रपति से भी मंजूरी लेकर तुरन्त प्रभाव से प्रदेश में लागू कर दिया। इस कानून के पास होने से अब गौवध करने वाले को 3 साल से 10 साल तक सख्त कारावास एवं 30 हज़ार से 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। गाय को वध के लिए ले जाने वाले को भी 3 साल से 7 साल तक की जेल और 30-70 हज़ार रूपए तक जुर्माने का प्रावधान किया है। गाय का मास बेचने पर 3-5 साल तक की जेल व 30-50 हज़ार रूपए तक का जुर्माना तय किया गया है। गैंद ने कहा कि पंजाब सरकार को इस से भी आगे बढ़कर मौत की सजा का प्रावधान हो ऐसा बिल पास करवाना चाहिए ताकि गऊ हत्या करने वाले के मन में दहशत बढ़े और व इस घिनौने कर्म को करने से पहले हज़ार बार सोचे और इस बिल के पास होने से गऊरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और पिछले दिनो हुई घटना में गिरफ्तार मुजरिमों को मृत्युदण्ड की सज़ा दिलवाने की कोशिश जि़ला पुलिस प्रशासन करे। इस मौके पर बजरंगी सेना एवं नई सोच के सदस्य मधुसूदन तिवारी, राजेश शर्मा, विवेक शर्मा, नीरज गैंद, अमन सेठी, अजय जोशी, अवतार सिंह, विशेष गैंद, पंकज बग्गा, मुकेश कंवर, विनीत ठाकुर,कपिल अग्रवाल, लक्की चोपड़ा, शिवम गैंद, प्रणव सेठी, हरमोहित, धीर आदि उपस्थित थे।