राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 के अंतर्गत जिलाधीश द्वारा एक औद्योगिक ईकाई को दी गई इन प्रिंसिपल अप्रूवल
कहा, उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को जिले में नहीं आने दी जाएगी कोई मुश्किल
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स):
जिलाधीश संदीप हंस ने कहा कि जिले में नौजवानों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक ईकाईयों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें यहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वे आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 के अंतर्गत जिला स्क्रूटनी कमेटी व पंजाब रेगुलेशन आफ वुड वक्र्स इंडस्ट्रीजज रुल्ज-2019 के अंतर्गत जिला स्तरीय कमेटी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक ईकाई मैसर्ज पारस रांगड़ा वुड प्रोडक्ट को पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 के अंतर्गत इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी जारी की।

जिलाधीश ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए जरुरी रेगुलेटरी क्लीयरेंस व लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाईयों को एन.ओ.सी जारी करने का कार्य पहल के आधार पर किया जाए। जिले में उद्योगों को प्रफुल्लित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि इस जिले में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जा सके व जिले के लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। संदीप हंस ने कहा कि उद्योगपतियों को जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। बैठक में जीएम जिला उद्योग केंद्र अरुण कुमार, जिला टाऊन प्लानर गुरसेवक सिंह, वन विभाग से कुलराज सिंह व प्रदूषण नियंत्रण विभाग से एक्सियन शिव कुमार भी मौजूद थे।

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