होशियारपुर, : डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने बताया कि जिन परिवारों में कोविड-19 के कारण किसी पारिवारिक सदस्य की मौत हुई है, उनको सरकार की ओर से 50 हजार रुपए की एक्स ग्रेशिया सहायता दी जाएगी। वे इस संबंधी बनाई गई शिकायत निवारण कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) व नगर निगम कमिश्नर आशिका जैन, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) संदीप सिंह भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वैरीफाइड केसों को जिला डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी से पास करवाने के बाद एक्स ग्रेशिया सहायता राशी दी जाएगी। उन्होंने कमेटी को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आवेदनों का निपटारा सरकार की हिदायत के अनुसार 30 दिनों के अंदर किया जाए। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए जिले के मृतकों  के कानूनी वारिस जिला प्रशासन की वैबसाइट https://hoshiarpur.nic.in पर जाकर फार्म डाउनलोड कर सकते हैं व अपने फार्म भरने के बाद जरुरी दस्तावेज साथ लगाकर अपने संबंधित एस.डी.एम. के पास जमा करवा सकते हैं।कोविड-19 वाले आत्महत्या, दुर्घटना में हुई मौत वाले मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से अभी तक जिले में कोविड-19 के कारण 987 मौतें हुई है और इनकी सूचना सरकार को भेजकर फंड की मांग कर ली गई है।अपनीत रियात ने इस मौके पर कमेटी को हिदायत करते हुए कहा कि कोविड-19  के कारण मौत संबंधी मौत सर्टिफिकेट मैडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज आफ डैथ (एम.सी.सी.डी) पेश किए जाएं, ताकि इन परिवारों को एक्स ग्रेशिया ग्रांट दी जा सके। कमेटी की ओर से बताया गया कि जिन केसों में मौत सर्टिफिकेट (एम.सी.सी.डी) जारी नहीं हुआ, वे परिवार सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए अपने संबंधित एस.एम.ओ के पास संबंधित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं।बैठक में कमेटी जिला राजस्व अधिकारी अमनपाल सिंह, सहायक सिविल सर्जन डा. पवन कुमार, एस.एम.ओ. डा. जसविंदर सिंह, डा. गुंजन भी उपस्थित थे।

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