करना होगा, क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का पालन
जारी रहेंगी ऑनलाइन क्लास
चण्ड़ीगढ़,(राजदार टाइम्स):
पंजाब सरकार ने राज्य में लगे कोरोना प्रतिबंध 10 अगस्त तक बढ़ा दिए हैं। वहीं 2 अगस्त से प्रदेश के सभी स्कूल खेलने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे, लेकिन अब सोमवार से सभी स्कूल खुल जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि स्कूलों में कोविड नियमों का कड़ा पालन करना होगा। स्टाफ का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। हालांकि, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी चलती रहेगी। छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए परिजन की इजाजत लेना जरूरी होगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पिछले साल मार्च में सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए था। अब जब मरीजों की संख्या न के बराबर है तो स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इससे पहले जुलाई माह में ही कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के स्कूल खुले थे। नए आदेशों में स्कूल प्रबंधकों को कहा गया है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को क्लास में बिठाएंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए सैनिटाइजर का प्रबंध करना होगा। यही नहीं बच्चों के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है।

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