इलेक्ट्रानिक मीडिया पर पोलिंग के 48 घंटे पहले नहीं टैलीकास्ट करवाया जा सकता है कोई राजनीतिक विज्ञापन
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स) :
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार मतदान वाले दिन व मतदान से एक दिन पहले कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करवाने से पहले जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी) से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है और कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाया जा सकेगा। विधान सभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार/राजनीतिक दल को 19 या 20 फरवरी को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन छपवाने से पहले जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन व मानिटरिंग कमेटी से पूर्व मंजूरी लेनी जरुरी है। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्री-सर्टिफिकेशन के लिए जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 312 में संपर्क किया जा सकता है। इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने के लिए उम्मीदवारों की ओर से जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी से प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जा रहा है परंतु इलेक्ट्रानिक मीडिया में पोलिंग के 48 घंटे पहले विज्ञापन टैलीकास्ट नहीं करवाया जा सकता है। पंजाब विधान सभा चुनाव-2022 संबंधी 20 फरवरी को हो रहे मतदान के कारण 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा व इलेक्ट्रानिक मीडिया में राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के प्रचार पर रोक होगी। श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पहले इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए प्री-सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा बल्कि प्रिंट मीडिया को ही 19 व 20 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए प्री-सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। उन्होंने प्रिंट मीडिया को भी अपील करते हुए कहा कि 19 व 20 फरवरी को उम्मीदवार/राजनीतिक दलों की ओर से विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले एम.सी.एम.सी की ओर से जारी प्री-सर्टिफिकेट जरुर चैक कर लिया जाए और बिना प्री-सर्टिफिकेशन से विज्ञापन प्रकाशित न किया जाए।

Previous articleनशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता: एसएसपी
Next articleहर घर वोटर जागरुकता फैलाएगा जिला प्रशासन का विशेष अभियान