मेडिकल स्टोर के मालिकों के दीं सख्त हदायतें
हाजीपुर/मुकेरियां,26 नवंबर(राजदार टाइम्स): पंजाब सरकार द्वारा नशे की रोकथाम के लिए दिए गए सख्त निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ड्रग डीलरों पर शिकंजा कस रहा है। इसके तहत सिविल सर्जन डॉ.जसबीर सिंह के निर्देशानुसार और जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी राजेश सूरी की देखरेख में ड्रग इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ गुरुवार को हाजीपुर, गांव सरियाना और मुकेरियां शहर में मेडिकल स्टोरों पर जांच की।
निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल स्टोरों की बिक्री-खरीद के रिकॉर्ड की जांच की गई और मेडिकल स्टोर मालिकों को सख्त हिदायत दी गई कि नशे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को किसी भी स्टोर में नहीं रखा जा सकता है। जबकि अनुसूचित एच-1 दवाओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति आवश्यक है और किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई दवा नहीं बेची जानी चाहिए। इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में जिले के सभी मेडिकल स्टोरों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा और अगर कोई लापरवाही पकड़ी गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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