परिवार को दिया भरोसा, कहा हर संभव मदद की जाएगी
परिवार का जल्द बनता मुआवजा मुहैया करवाया जाएगा : अपनीत रियात
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स):
थाना बुल्लोवाल की सीमा के अंतर्गत आते एक गांव में कुछ दिन पहले जहरीला पदार्थ खाकर जान देने वाली एक नाबालिग लडक़ी के परिवार से हमदर्दी का प्रकटावा करने पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने पीडि़त परिवार को आयोग द्वारा हर संभव मदद व जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। जिलाधीश अपनीत रियात व जिला पुलिस कप्तान नवजोत सिंह माहल सहित गांव पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने पीडि़त परिवार से घटना संबंधी सारी जानकारी लेने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए कि परिवार को बनता मुआवजा जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के तुंरत बाद आयोग की ओर से रिपोर्ट मांगी गई थी। जिस पर डी.जी.पी पंजाब ने पंजाब पुलिस की ओर से की कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित कर दिया गया था। चेयरमैन विजय सांपला ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मिलने वाली अन्य सुविधाओं संबंधी भी कार्रवाई शुरु की जाए। जिलाधीश अपनीत रियात ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़त परिवार को मिलने वाले मुआवजे संबंधी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है व आने वाले दो-चार दिनों में ही परिवार को मुआवजे की पहली किश्त मुहैया करवाई जाएगी।
पुलिस की ओर से दूसरा आरोपी भी काबू : नवजोत सिंह माहल
जिला पुलिस कप्तान नवजोत सिंह माहल ने बताया कि पुलिस टीमों की ओर से मुख्य आरोपी पहले ही काबू किया जा चुका था व दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद एस.पी(जांच) रविंदर पाल सिंह संधू व डी.एस.पी (महिलाओं के खिलाफ अपराध) माधवी शर्मा के नेतृत्व में टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरु की गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों के अनथक प्रयासों, कई तकनीकी सूचनाओं व मोबाइल फरैंसिक की मदद से दोनों आरोपियों को काबू कर लिया गया है। पुलिस की ओर से जल्द से जल्द जांच मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि कम से कम समय में चालान अदालत में पेश किया जा सके। नवजोत सिंह माहल ने बताया कि पुलिस टीमों की ओर से मामले की तह तक जाते हुए 17 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर मुख्य आरोपी को बीते कल काबू करने के बाद दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 29 मार्च को घटना संबंधी जानकारी देते हुए पीडि़त लडक़ी की मां ने थाना बुल्लोवाल में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी लडक़ी 28 मार्च को सुबह 10:30 बजे के करीब अपनी सहेली के घर स्कूल का काम करने गई थी व रास्ते में दो लडक़े उसको अगवा कर गाड़ी में ले गए थे और वह किसी तरह उनसे छूट कर घर आ गई थी, जिसके बाद उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना बुल्लोवाल में आई.पी.सी की धारा 306,365, 366-ए, 506, 34, 376-डी व पोकसो एक्ट की धारा 4 व 6 के साथ-साथ एस.सी, एस.टी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।