शहर के प्राइवेट स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर अपने स्कूल की इनकम, खर्चे और बैलेंसशीट को अपलोड करने के मामले पर सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन व गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले पर 16 जून के लिए सुनवाई तय की है।

बता दें कि फीस रेगुलेटरी एक्ट के तहत यह जरूरी है लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। चंडीगढ़ के इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि वे सरकार से कोई मदद नहीं लेते तो फिर ये जानकारी क्यों दें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जारी किए गए फीस रेगुलेटरी एक्ट के तहत चंडीगढ़ के हर प्राइवेट स्कूल को अपनी वेबसाइट पर बैलेंसशीट और इनकम व खर्चे की डिटेल्स देनी है लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने इसे नहीं माना।

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