डिप्टी कमिश्नर ने रेत डीलरों को सरकार की ओर से निर्धारित कीमत पर रेत मुहैया करवाने के दिए निर्देश
कहा, अधिक कीमत वसूलने वाले व्यक्ति के खिलाफ अपनाई जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई
माइनिंग विभाग को सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश
लोग शिकायत नंबर 01882-220302 पर फोन कर व 94781-83865 पर व्हाट्स एप कर दर्ज करवा सकते हैं शिकायत
होशियारपुर, :
डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से ‘‘पंजाब स्टेट सैंड एंड गरैवल माइनिंग पालिसी -2021’ के अंतर्गत लोगों को रेत कम से कम वाजिब रेटों पर मुहैया करवाने संबंधी मंजूरी जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत अब जिले की निर्धारित खड्डों में रेत 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट की कीमत पर उपभोक्ता को मुहैया करवाई जाएगी, जिसमें लोडिंग का खर्च शामिल है, जबकि ट्रांसपोर्ट का खर्च उपभोक्ता को वहन करना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में आने वाले दिनों में तक्खनी व रड़ां की खड्ड से लोगों को रेत उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने रेत के डीलरों को हिदायत करते हुए कहा कि वे निर्धारित की गई खड्डों से सरकार की ओर से तय किए गए रेट पर ही लोगों को रेत मुहैया करवाएं। उन्होंने कहा कि निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूलने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अपनाई जाएगी। अपनीत रियात ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूल करता है तो उपभोक्ता इस संबंधी जिला प्रशासन की ओर से जारी शिकायत नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। लोग 01882-220302 पर फोन कर व मोबाइल नंबर 94781-83865 पर व्हाट्स एप कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने माइनिंग विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे पंजाब सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन यकीनी बनाएं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।  

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