जिला चुनाव अधिकारी ने विभाग प्रमुखों के साथ बैठक कर जिले में सख्ती से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने संबंधी दिए निर्देश
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद विभागों को कोई भी नया टैंडर, स्कीम व प्रोजैक्ट न शुरु करने की दी हिदायत
कहा,  चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड बचाव संबंधी नियमों का पालन बनाया जाए यकीनी
अधिकारियों व कर्मचारियों को 24 घंटे मोबाइल आन रखने के दिए निर्देश
होशियारपुर, :
जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में विधान सभा चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहित लागू हो गई है। वे जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता गंभीरता से लागू करवाने संबंधी सभी विभाग प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) संदीप सिंह भी मौजूद थे।आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर चल रही अलग-अलग स्कीमों के अलावा कोई भी नई स्कीम या प्रोजैक्ट शुरु नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव आयोग की हिदायतों को लागू करवाने के लिए पूरी तनदेही के साथ काम करे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही यकीनी बनाएं। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिले में सुचारु तरीके से चुनाव करवाने के लिए चुनावी स्टाफ की कई चरणों में ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। डिफेसमेंट आफ पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने सभी विभागों को हिदायत देते हुए कहा कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी ईमारतों से राजनीतिक होर्डिंग्स, वाल राइटिंग, पोस्टर, कट आउट, बैनर, झंडे हटाना यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, इस लिए सभी सरकारी अधिकारी यकीनी बनाए कि उनके कार्यालय में कोई भी ऐसी फोटो, स्टीकर, बैनर, झंडा आदि न हो जिसमें किसी राजनीतिक दल के नेता की फोटो आदि लगी हो। इसके अलावा पब्लिक प्रापर्टी जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे पुल, रोडवेज, सरकारी बसें, बिजली व टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायतों की ईमारतों आदि शामिल हैं, से भी 48 घंटे के भीतर राजनीतिक होर्डिंग्स, वाल राइटिंग, पोस्टर, कट आउट, बैनर, झंडे हटाना यकीनी बनाया जाए। तय समय के बाद अगर कोई मामला ध्यान में आता है तो संबंधित विभाग के खिलाफ डिफेसमेंट आफ पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

प्राइवेट घरों में भी घर के मालिक की लिखित मंजूरी के बिना कोई राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, बैनर व फ्लैक्स आदि नहीं लगाए जा सकते।
जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने कहा कि जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड नियमों की पालन यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी किस्म की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनावों को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए सी.विज़ल एप के माध्यम रजिस्टर की गई शिकायत को 100 मिनट में हल किया जाएगा। राज्य में भय मुक्त व शांति से मतदान करवाने के लिए सर्विलेंस टीमें, फ्लाइंग स्कवायड आदि टीमें तैनात की गई हैं। आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार मतदान के लिए नोटिफिकेशन 21 जनवरी 2022 को जारी होगा और नामांकन पत्र दाखि़ल करने की आखिऱी तिथि 28 जनवरी 2022 होगी। 29 जनवरी 2022 को नामांकनों की पड़ताल की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की आखिऱी तिथि 31 जनवरी 2022 है। वोटें 14 फरवरी 2022 को पड़ेंगी और वोटों की गिनती 10 मार्च 2022 को होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी अपना फोन 24 घंटे चालू रखें। इस मौके पर अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

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