होशियारपुर, : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर पंजाब सरकार के निर्देशानुसार कोरोना संबंधी लगाई गई पाबंदियों को जिले में 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी किए गए स्वास्थ्य निर्देशों का पालन दो गज की सामाजिक दूरी,मास्क पहनना यकीनी बनाया जाएगा व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर सख्ती अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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