वैबीनार के माध्यम से 11 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदों के बारे में दी जानकारी
होशियारपुर,(राजदार टाइम्स):
सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की अध्यक्षता में स्वामी सर्वानंदगिरी रिजनल इंस्टीट्यूट के कानून के विद्यार्थियों से साथ वैबीनार किया गया। सचिव ने कॉलेज के विद्यार्थियों को बताया गया कि जिला स्तर व सब डिविजन स्तर पर कचहरी में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में पैंडिंग व प्री लिटिगेटिव केसों को सुना जाएगा व कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों के राजीनामे के माध्यम से केसों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में केस का फैसला अंतिम फैसला होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती व इस से धन व समय की बचत होती है। केस में लगाई गई कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है। वैबीनार दौरान प्रो-बोनो एडवोकेट रवि कुमार हमरोल द्वारा से भी कॉलेज विद्यार्थियों को 11 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले ही कोर्टों में प्री-लोक अदालत लगाई जा रही है। इस लिए वे अपने आस-पास के लोगों के चल रहे केसों व जो केस कोर्ट में नहीं भी चल रहे, उन केसों को कोर्ट में जज साहिब को एक साधारण प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत में रखवा कर फायदा ले सकते हैं। इस लिए लोक अदालत संबंधी आम जनता में अधिक से अधिक प्रचार किया जाए।

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