होशियारपुर, : जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि पंजाब विधान सभा चुनाव संबंधी 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) के अलावा 12 अन्य दस्तावेज़ों को अपने पहचान पत्रों के रूप में इस्तेमाल कर अपनी वोट डाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र (एपिक, जिसको मतदाता आई.डी कार्ड भी कहा जाता है) नहीं है, वह आधार कार्ड, मगनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित बैंक या डाकख़ाने की पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन.पी.आर के अंतर्गत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज़, केंद्र या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए सेवा आई.डी. कार्ड (फोटो समेत), सांसद/विधायक/एम.एल.सी. को जारी किए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आई.डी (यूडीआईडी) का इस्तेमाल कर अपनी वोट डाल सकते हैं।