कपूरथला,12दिसंबर(राजदार टाइम्स): महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को कठोर सजा के प्रावधान वाले एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है।शक्ति एक्‍ट के नाम से जाने जाने वाले इस एक्‍ट में रेप के दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान हैं।शनिवार को उद्धव सरकार के नए कानून का सवागत करते हुए शिव सेना बाल ठाकरे के प्रवक्ता ओंकार कालिया ने कहा कि उद्धव सरकार ने वो कर दिखाया जो आज तक देश और किसी भी प्रदेश कि सरकार नहीं कर पाई।ओंकार कालिया ने कहा कि बाकी प्रदेशों की सरकारों को भी उद्धव सरकार से प्रेरणा लेते हुए बलात्करिओ के सजा ए मौत का प्रावधान लाना चाहिए। देश में रेप के जितने भी मामले हैं,सभी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए ताकि फैसले में देर न हो और दोषियों को हर हाल में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। गैंग रेप जैसे मामले में सजा होना जरूरी है।इस तरह के कानून से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। ऐसे कानून से रेप की घटनाओं को अंजाम देने वालों में कानून का भय बना रहेगा।महिलाओं पर अत्याचार होने पर समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा कि जनता सबसे ज्यादा इस बात पर नाराज है कि पहले तो महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती।फिर राजनीतिक दल रेप जैसे गंभीर मामलों में भी सियासत से बाज नहीं आते।इसके बाद पुलिस थानों की प्रक्रिया भी किसी बलात्कार से कम नहीं होती जो हिम्मत कर कोर्ट की दहलीज पर भी मामला पहुंचे तो वहां सालों की लंबी लड़ाई।जिसमें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संत्रास से पीड़ित और उसके परिवार को ही गुजरना पड़ता है।इतना होने के बाद भी अगर किसी को फांसी की सजा मिल जाए तो वहां भी दया याचिका की आड़ में सालों का लंबा इंतजार।तो क्या इतनी देरी से मिला इंसाफ वाकई इंसाफ है।वैसे सबकी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बलात्कार जैसे भयानक यातना से किसी मासूम,किसी बेटी किसी महिला को न गुजरना पड़े।Attachments area

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