माननीय हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हुई खारिज
चण्ड़ीगढ़,(राजदार टाइम्स ब्यूरो):
एनडीपीएस मामले में फंसे अकाली दल से संबंधित पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को मामनीय हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। गौर हो कि अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ गत 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में बिक्रम मजीठिया ने पहले मोहाली की ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे उस समय खारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद मजीठिया ने माननीय हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर हाई कोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए थे।मजीठिया का दावा है कि उनके खिलाफ ये केस राजनीतिक रंजिश में दर्ज किया गया है। अब हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। या फिर वे अदालत में सरेंडर भी कर सकते हैं।

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