कहा, करना होगा अब इन नियमों का पालन कोरोना के कहर से
दिल्ली,(राजदार टाइम्स):
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक जगह, दफ्तर, बाजार, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाना राज्य एवं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि जो लोग मास्क न पहने, शारीरिक दूरी का पालन न करें उनपर भी कड़ी निगरानी रखें और जरूरत हो तो जुर्माना भी कर सकते हैं। इसके तहत राज्यों से कोरोना की जांच में और तेजी लाने को कहा गया है। जो भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उन्हें तुरंत क्वारंटीन होना है और जल्द से जल्द इलाज की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। राज्यों को जांच, संपर्कों का पता लगाने, उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। वहीं जिस भी क्षेत्र में कोरोना के मामले अधिक मिल रहे हैं, उन्हें रेखांकित कर कंटेंमेंट जोन घोषित करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जो भी क्षेत्र कंटेंमेंट जोन में हो उसे वेबसाइट पर जरूर अपलोड करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, वहीं साथ ही इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करें। जो भी क्षेत्र कंटेंमेंट घोषित होंगे उसकी कड़ी निगरानी की जाएगी और उन घरों की भी निगरानी होगी जो कि इन क्षेत्रों में शामिल होंगे। कोरोना के मामले अधिक मिलने पर लोकल स्तर जैसे शहर, वार्ड और पंचायत को लॉकडाउन कर सकते हैं। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश पर पाबंदी नहीं होगी खासकर जो लोग व्यवसाय के लिए सीमावर्ती में जा रहें हो।

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