कहां मिलेगी छूट व कहां रहेगी सख्ती, आज से नई गाइडलाइंस लागू
दिल्ली, 1 दिसंबर(राजदार टाइम्स): केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज से निगरानी, रोकथाम और सावधानी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहां नाइट कफ्र्यू जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। आज से देश में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी संक्रमित लोगों की एक सूची बनाई जाएगी और उनके संपर्क में जो भी आया होगा, उसे क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक निगरानी रखनी होगी तथआ रोगी के संपर्क में आने वाले 80 फीसदी लोगों का 72 घंटे में पता लगाया जाएगा।
नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं
कोरोना रोगियों को शर्तें पूरी करने पर तुरंत घर पर आइसोलेट करने और उनकी चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार को लेकर भी लोगों को जागरुक करना होगा।
भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा।
रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए।
केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कफ्र्यू की पाबंदी लगाने का प्रावधान। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी। संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य टीम घर-घर का सर्वे करेंगी। संक्रमित लोगों की निगरानी की जाएगी और उनके संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जाएगी।