आधार कार्ड से किया जाएगा वेरीफाई
दिल्ली,29 नवंबर(राजदार टाइम्स): सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। गौर हो कि हमारे देश में वाहन को लेते समय जितनी आसान प्रक्रिया होती है। उसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को नोमिनी के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं नए प्रस्ताव के अनुसार वाहन स्वामी वाहन पंजीकरण के बाद में भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम किसी को भी नोमिनी बना सकता सकता है।
सरकार के इस कदम के जरिए वाहन स्वामी की मृत्यु के मामले में बिना किसी परेशानी के वाहन को ट्रांसफर किया जा सकेगा। वहीं वर्तमान की तरह परिवार के सदस्यों/नामांकित व्यक्ति को लगातार अलग-अलग कार्यालयों में जाने और कई तरह की जानकारी और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
मोटर वाहन के नामांकित व्यक्ति को मालिक की मृत्यु के मामले में वाहन के कानूनी उत्तराधिकारी बनने के लिए पहचान का प्रमाण देना होगा। यदि नामित व्यक्ति पहले से ही नॉमिनी है, तो वाहन को उसके नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और पोर्टल के माध्यम से उसके नाम पर पंजीकरण के नए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा जोकि आधार कार्ड के तहत वेरीफाई किया जाएगा।

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